धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) 

August 30, 2024
धन-शोधन (मनी लॉन्डरिंग)
Quick Summary

Quick Summary

धन-शोधन, या मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन को वैध बनाने की प्रक्रिया है। इसे रोकने के लिए भारतीय सरकार ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए एक्ट 2002) लागू किया है, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच और दोषियों को सजा देने के अधिकार देता है।

Table of Contents

धन-शोधन, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग भी कहा जाता है, एक गंभीर कानूनी अपराध है जो देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। इसे रोकने के लिए भारतीय सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें से प्रमुख है धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए एक्ट 2002)। इस कानून का उद्देश्य अवैध रूप से अर्जित धन को वैध बनाने की प्रक्रिया को रोकना है। पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत, सरकार ने कई सख्त प्रावधान किए हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को जड़ से खत्म किया जा सके। इस कानून के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि वे संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच कर सकें और दोषियों को सजा दिला सकें।

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?

धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) वह प्रक्रिया है जिसमें गैरकानूनी तरीके से कमाएं गए पैसों को वैध दिखाने के लिए पेचीदा वित्तीय लेन-देन के माध्यम से घुमाया जाता है। जिससे उस पैसे को वैध दिखाया जा सके। जिसमें शेल कंपनियांँ और ट्रस्ट बनाना, बल्क कैश स्मगलिंग, जुआ, रियल एस्टेट, ब्लैक सैलरी, हवाला, फर्जी चालान, आदि सामिल हैं।

उद्देश्य

धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का उद्देश्य अवैध रूप से कमाए गए पैसों को ऐसा रूप देना है कि वह वैध दिखे और कानून की पकड़ में न आ सके। धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) प्रक्रिया न केवल अपराधियों को सहायता देती है बल्कि अर्थव्यवस्था और समाज के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा मिलता है। इसलिए, विभिन्न देशों की सरकारें और वित्तीय संस्थान इसके खिलाफ सख्त नियम और प्रक्रियाएं अपनाते हैं।

प्रक्रिया

धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की प्रक्रिया में आमतौर पर तीन चरण होते हैं:

  • प्लेसमेंट: इसमें अवैध पैसों को वित्तीय प्रणाली में डाला जाता है, जैसे कि बैंक खातों में जमा करना या नकदी खरीदारी करना।
  • लेयरिंग: इस चरण में पैसों को विभिन्न लेन-देन और खातों के माध्यम से घुमाया जाता है ताकि उसकी वास्तविकता छिपाई जा सके। यह पैसों को ट्रैक करना मुश्किल बना देता है।
  • इंटिग्रेशन: अंत में, इन सफेद पैसों को वैध आर्थिक गतिविधियों में निवेश किया जाता है, जैसे कि रियल एस्टेट या बिजनेस में।

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002

अधिनियम का अर्थ

धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) भारत सरकार द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित पैसे या संपत्ति को “सफेद” करने से रोकने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। 17 जनवरी 2003 को इस अधिनियम को अनुमति दी गई और 1 जुलाई 2005 को यह लागू हुआ। 

1 जुलाई 2005 से लागू यह अधिनियम, धन शोधन को अपराध घोषित करता है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ अवैध रूप से कमाएं पैसे या संपत्ति को जप्त करने का प्रावधान करता है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए एक्ट 2002) लागू होने से अबतक इसमें 3 बार वर्ष 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किए गए हैं।

अधिनियम का उद्देश्य

  • अवैध धन पर रोक: पीएमएलए एक्ट 2002 का मुख्य उद्देश्य अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से अर्जित पैसों को “सफेद” करने की प्रक्रिया को रोकना है।
  • आर्थिक सुरक्षा: यह अधिनियम देश की वित्तीय प्रणाली को अवैध धन के प्रवाह से बचाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है।
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग: पीएमएलए एक्ट 2002, धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों का समर्थन करता है और भारत को अन्य देशों के साथ सहयोग करने में सक्षम बनाता है।

अधिनियम की विशेषताएं

  • अपराधों की व्यापक सूची: धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, 20 से अधिक अपराधों को शामिल करता है जिनसे अर्जित पैसों या संपत्ति को “सफेद” करना अपराध माना जाता है, जैसे कि नशीली दवाओं की तस्करी, भ्रष्टाचार, और आतंकवाद।
  • संपत्ति जब्ती: यह अधिकारियों को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है, भले ही अपराध साबित न हो।
  • जांच एजेंसियां: प्रवर्तन निदेशालय (ED) पीएमएलए के तहत प्राथमिक जांच एजेंसी है। इसके अलावा, CBI, पुलिस और अन्य एजेंसियां भी इसमें सहायता करती हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग: पीएमएलए अन्य देशों के साथ धन शोधन के मामलों में सूचना साझा करने और सहयोग करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

धन शोधन रोकथाम कानून

रोकथाम कानून का उद्देश्य

धन शोधन रोकथाम कानून का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से कमाए गए धन को कानूनी धन में बदलने से रोकना है। यह कानून अपराधियों को उनके अवैध गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त धन को छुपाने और उसका उपयोग करने से रोकने के लिए है, जिससे आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाई जा सके और देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

रोकथाम कानून के मुख्य प्रावधान

  • सजा का प्रावधान: अधिनियम में सक्त सजा का प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाता है तो उसे 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है और अगर कोई व्यक्ति नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत अपराधी साबित होता है तो उसे 10 साल तक के लिए भी जेल हो सकती है।
  • जप्त का प्रावधान: निदेशक या उप निदेशक के पद से ऊपर का अधिकारी स्वतंत्र न्यायाधिकरण के आदेश पर  “अपराध की आय” मानी जाने वाली संपत्ति को 180 दिनों के लिए अस्थायी तौर ज़ब्ती कर सकता है।
  • विशेष न्यायालय का प्रावधान: धारा 43 में कहा गया है कि केंद्र सरकार, धारा 4 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, दंडनीय अपराध की जाँच के लिए अधिसूचना द्वारा, एक या एक से अधिक सत्र न्यायालयों को ऐसे मामलों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेगी।
  • न्यायनिर्णयन प्राधिकरण: केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया गया प्राधिकरण न्यायनिर्णयन प्राधिकरण है।  यह तय करता है कि जब्त की गई कोई संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है या नहीं है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि पीएमएलए के अन्य प्रावधानों के अधीन है और वास्तविक न्याय के नियमों द्वारा संचालित होता है। न्याय निर्णय प्राधिकरण के पास अपनी क़ानूनी कार्यवाही को विनियमित करने की पूरी शक्तियाँ होती है। 

पीएमएलए एक्ट 2002 

अधिनियम का महत्व 

पीएमएलए एक्ट 2002 का काफी महत्व है, यह कानून भारत में धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) को रोकने के लिए बनाया गया था। पीएमएलए एक्ट 2002 वित्तीय अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करता है, जिससे आर्थिक व्यवस्था सुरक्षित रहती है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस कानून के माध्यम से सरकार धन-शोधन के अपराधियों पर निगरानी रखती है और उनकी गतिविधियों पर रोक लगाती है।

अधिनियम लागू करने के बाद प्रभाव 

  • धन शोधन के मामलों में कमी: पीएमएलए एक्ट 2002 के लागू होने के बाद धन शोधन के मामलों में काफी कमी आई है।
  • वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता में वृद्धि: बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ग्राहक पहचान और लेनदेन रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता के कारण वित्तीय प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आई है।
  • भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में सुधार: धन शोधन के खिलाफ लड़ाई में भारत की सक्रिय भागीदारी ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत किया है।
  • आर्थिक विकास को बढ़ावा: धन शोधन पर रोक लगाकर, पीएमएलए एक्ट 2002 ने देश में निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद की है।

धन शोधन रोकथाम में चुनौतियाँ

छिपे हुए लेन-देन

मनी लॉन्ड्रिंग में कई बार नकद लेन-देन शामिल होते हैं, जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसके अलावा, कई बार जाली दस्तावेज़ों का उपयोग करके बैंक खाते खोले जाते हैं, जिससे अपराधियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल:

क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग भी मनी लॉन्ड्रिंग में बढ़ता जा रहा है। क्रिप्टोकरेंसी में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी के कारण इनका ट्रैकिंग और नियमन करना चुनौतीपूर्ण है।

तकनीकी जटिलताएँ

  • मनी लॉन्ड्रिंग में उपयोग की जाने वाली तकनीकें लगातार बदलती रहती हैं। 
  • अपराधी नए-नए तरीके अपनाते हैं, जिससे इन गतिविधियों का पता लगाना और रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। 
  • बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और उससे उचित जानकारी निकालना मुश्किल हो जाता है।
  • डेटा गोपनीयता और सुरक्षा कानून धन शोधन रोकथाम जांच में बाधा डालते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

  • धन शोधन अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, जिसमें विभिन्न देशों के बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं। इससे विभिन्न न्यायालयों के बीच समन्वय कठिन हो जाता है। 
  • कुछ देश बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग करके आए अपराधी के जांच में सहयोग करने से पिछले हटते हैं।

कानूनी जटिलताएँ

  • हर देश के अपने कानून और नियम होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान कानूनों की कमी के कारण अपराधी एक देश से दूसरे देश में आसानी से भाग सकते हैं।
  • कुछ देशों में भ्रष्टाचार और कमजोर कानूनी व्यवस्था भी मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देती है।
  • अपराधी अक्सर कमजोर कानूनी व्यवस्था वाले देशों का फायदा उठाते हैं।
  • धन शोधन रोकथाम कानून का दुरुपयोग व्यक्तियों की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकारों को कमजोर कर सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, सरकारें और वित्तीय संस्थान लगातार नए तरीके और तकनीकें विकसित कर रहे हैं ताकि धन शोधन पर काबू पाया जा सके। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सख्त कानून इन चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

धन शोधन रोकथाम में सफलता के उपाय

तकनीकी सुधार

  1. डेटा एनालिटिक्स: बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके, संदिग्ध लेनदेन और गतिविधियों की पहचान करना आसान हो सकता है।
  2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): AI एल्गोरिदम का उपयोग पैटर्न पहचानने, जोखिम का आकलन करने और मनी लॉन्ड्रिंग जांच को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है।
  3. मशीन लर्निंग (ML): ML मॉडल समय के साथ सीख सकते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अधिक सटीकता प्राप्त कर सकते हैं।
  4. ब्लॉकचेन: ब्लॉकचेन तकनीक लेनदेन की पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करके धन शोधन रोकथाम प्रयासों को मजबूत किया जा सकता है।
  5. क्लाउड कंप्यूटिंग: क्लाउड-आधारित धन शोधन रोकथाम समाधान डेटा तक जल्दी और आसान पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे जांच में तेजी आ सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

  1. सूचना साझा करना: देशों के बीच संदिग्ध लेन-देन और अपराधियों की जानकारी साझा करना।
  2. समान कानून: वैश्विक स्तर पर धन शोधन के खिलाफ समान कानून और नियम बनाना।
  3. प्रशिक्षण और जागरूकता: वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में प्रशिक्षण देना।
  4. संयुक्त कार्रवाई: अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा संयुक्त जांच और कार्रवाई करना।

सख्त कानून

  1. कठोर दंड: धन शोधन के अपराधों के लिए कठोर दंड होना चाहिए, जिसमें जेल की सजा और भारी जुर्माना शामिल है।
  2. अपराधों की व्यापक परिभाषा: धन शोधन के रूप में परिभाषित किए जाने वाले अपराधों की श्रेणी को विस्तृत किया जाना चाहिए।
  3. जप्ति और ज़ब्ती: अवैध रूप से अर्जित पैसे या संपत्ति को जप्त और ज़ब्त करने के लिए कड़े प्रावधान होने चाहिए।
  4. संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग: बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए कड़े दायित्व होने चाहिए।
  5. गोपनीयता नियमों में छूट: धन शोधन जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गोपनीयता नियमों में कुछ छूट दी जानी चाहिए।
  6. केवाईसी (KYC) नियम: ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कड़े KYC मानदंड अपनाएं जाने चाहिएं।

पीएमएलए और वित्तीय संस्थान(Financial Institution)

वित्तीय संस्थानों की भूमिका

  • ग्राहक पहचान: बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने (“KYC”) और लेनदेन रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है।
  • लेनदेन की सीमा: लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का काम वित्तीय संस्थानों का होता है।
  • आंतरिक नियंत्रण: वित्तीय संस्थानों को मजबूत आंतरिक नियंत्रण और धन शोधन रोधी नीतियां स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है।
  • कर्मचारी प्रशिक्षण: वित्तीय संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान और रोकथाम के लिए अपने कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देना होता है।
  • ग्राहक जोखिम मूल्यांकन: ग्राहकों के धन शोधन के जोखिम का मूल्यांकन करते हैं और उचित नियंत्रण उपाय लागू करते हैं।

सुपरविजन और रेगुलेशन

  • संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्टिंग: बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को संदेहास्पद लेन-देन (जैसे अत्यधिक नकदी जमा या असामान्य लेनदेन पैटर्न) (STR) की रिपोर्ट FIU-IND (Financial Intelligence Unit – India) को देनी होती है।
  • सचेतकता फैलाना: वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों को धन शोधन के खतरों के बारे में जागरूक करना होता है और उन्हें संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
  • नियमित ऑडिट: पीएमएलए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित आंतरिक और बाहरी ऑडिट किए जाते हैं।
  • रिकॉर्ड कीपिंग: सभी वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड कम से कम 5 वर्षों तक रखना अनिवार्य होता है।

एग्रीमेंट और कंप्लायंस

  • पीएमएलए के प्रावधानों का पालन: वित्तीय संस्थानों को पीएमएलए के सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमति देनी होती है।
  • ग्राहक पहचान: ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने और लेनदेन रिकॉर्ड रखने के लिए सहमति देनी होती है।
  • संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट: संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) को करने के लिए सहमति देनी होती है।
  • आंतरिक नियंत्रण: धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) को रोकने के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने और बनाए रखने के लिए सहमति देनी होती है।
  • नियमित ऑडिट: FIU द्वारा नियमित रूप से ऑडिट किए जाने और डेटा साझा करने के लिए सहमति देनी होती है।
  • दंड: पीएमएलए का उल्लंघन करने पर जुर्माना और अन्य दंड स्वीकार करने के लिए सहमति देनी होती है।

निष्कर्ष

धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) वैश्विक स्तर पर एक खतरा है जिसका सामना करने के लिए समय समय पर नए नियम सामने आते हैं धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए एक्ट 2002) उन्ही में से एक है। पीएमएलए एक्ट क्या है और इसके तहत आने वाली प्रक्रियाएँ धन-शोधन(मनी लॉन्ड्रिंग) पर नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 

इस ब्लॉग में आपने धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) क्या है, कैसे काम करता है, पीएमएलए एक्ट क्या है, और धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़े और भी अन्य चीजों के बारे में विस्तार से जाना।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

धन शोधन का अर्थ क्या है?

धन-शोधन (मनी लॉन्डरिंग) या साधारण भाषा में काले धन को वैध बनाना, अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की प्रक्रिया है।

मनी लॉन्ड्रिंग में कितने साल की सजा होती है?

POCA के तहत तीन प्रमुख अपराध हैं जिनके लिए 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 327 में आपराधिक संपत्ति को छुपाना, उसे छद्मवेश में बदलना, परिवर्तित करना, हस्तांतरित करना या अधिकार क्षेत्र से हटा देना शामिल है।

धन शोधन के तीन चरणों का सही क्रम कौन सा है?

आमतौर पर, इसमें तीन मुख्य चरण होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग, और एकीकरण। पहले चरण में, अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में सुकून से प्रवेश कराया जाता है।

धन शोधन से आप क्या समझते हैं?

मनी लॉन्ड्रिंग में वित्तीय संपत्तियों को छुपाना शामिल होता है ताकि उनकी उत्पत्ति की अवैध गतिविधि का पता न चले। इसके द्वारा, अपराधी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन को एक स्पष्ट रूप से कानूनी स्रोत वाले फंड में परिवर्तित कर देता है।

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