पासपोर्ट कैसे बनाएं?: जानें स्टेप्स

December 17, 2024
पासपोर्ट कैसे बनाएं
Quick Summary

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पासपोर्ट कैसे बनाएं?

  • पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पासपोर्ट अधिकारी के पास ऑनलाइन आवेदन करें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो आदि जमा करें।
  • बायोमेट्रिक डेटा दर्ज कराएं।
  • पासपोर्ट निर्माण प्रक्रिया के बाद, पासपोर्ट प्राप्त करें।

Table of Contents

पासपोर्ट बनवाना अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है। अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो पासपोर्ट एक अनिवार्य दस्तावेज़ है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट कैसे बनाएं (passport kaise banaye) और इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। 

पासपोर्ट सेवा केंद्र (Passport Seva Kendra) और ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा (Passport Seva Online) के माध्यम से आप आसानी से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में पंजीकरण, फॉर्म भरना, शुल्क भुगतान, अपॉइंटमेंट बुक करना और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हैं। आइए, इस विस्तृत मार्गदर्शिका के माध्यम से जानें कि पासपोर्ट कैसे बनाएं और इसे प्राप्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने होते हैं।

पासपोर्ट क्या है?

पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज़ है जो व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। यह मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति को विदेशी देशों में प्रवेश और निकासी की अनुमति मिलती है। पासपोर्ट में व्यक्ति का नाम, तस्वीर, जन्म तिथि, हस्ताक्षर और पासपोर्ट नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यह नागरिकता का प्रमाण होता है और अन्य देशों में वीज़ा प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है।

पासपोर्ट एक देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह एक निर्धारित अवधि के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, पासपोर्ट का उपयोग अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।

पासपोर्ट कहां बनता है?

  • पासपोर्ट कार्यालय (Passport Office):
    • पासपोर्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन करना होता है।
    • यह कार्यालय भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) द्वारा संचालित होते हैं।
  • आवेदन प्रक्रिया:
    • आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
    • ऑनलाइन आवेदन के बाद, अपॉइंटमेंट लेकर पासपोर्ट कार्यालय में दस्तावेज़ सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
  • Regional Passport Office (RPO):
    • हर राज्य में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय होते हैं जहां आवेदन किया जा सकता है।
    • प्रमुख शहरों में ये कार्यालय स्थित होते हैं।
  • Post Office Passport Seva Kendra (POPSK):
    • कुछ क्षेत्रों में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से भी पासपोर्ट आवेदन किया जा सकता है।
  • Documents:
    • पासपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, जन्म प्रमाणपत्र आदि शामिल होते हैं।

भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है?

भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) जिम्मेदार है। यह संगठन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत काम करता है। मंत्रालय के अधीन पासपोर्ट विभाग पासपोर्ट की प्रक्रिया को संचालित करता है। यह विभाग देशभर में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (RPOs) के माध्यम से नागरिकों को पासपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) के जरिए भी आवेदन प्राप्त किए जाते हैं।

पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जा सकती है, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन और साक्षात्कार जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि पासपोर्ट नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए और नागरिकों को समय पर पासपोर्ट जारी किया जाए।

Passport banane ke liye document

पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  1. पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस।
  2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र: 10वीं की मार्कशीट, वोटर कार्ड, या जन्म प्रमाण पत्र।
  3. निवास प्रमाण पत्र: बिजली या पानी का बिल, राशन कार्ड, या बैंक स्टेटमेंट।

इन दस्तावेजों के साथ passport seva kendra पर आवेदन करें और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

पासपोर्ट कैसे बनाएं?: पासपोर्ट की फीस कितनी है?

सामान्य पासपोर्ट फीस

  • 36 पन्नों वाला पासपोर्ट (आवेदन शुल्क):
    • ₹1500 (वयस्कों के लिए)
    • ₹1000 (12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए)
  • 60 पन्नों वाला पासपोर्ट (आवेदन शुल्क):
    • ₹2000 (वयस्कों के लिए)
    • ₹1500 (12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए)

तात्कालिक पासपोर्ट फीस (Fees for tatkal passport)

  • 36 पन्नों वाला पासपोर्ट (तात्कालिक शुल्क सहित):
    • ₹2500 (वयस्कों के लिए)
    • ₹1500 (12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए)
  • 60 पन्नों वाला पासपोर्ट (तात्कालिक शुल्क सहित):
    • ₹3500 (वयस्कों के लिए)
    • ₹2500 (12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए)

नोट: इन शुल्कों में GST (Goods and Services Tax) अतिरिक्त हो सकता है।

पासपोर्ट कैसे बनाएं?: पासपोर्ट अप्लाई ऑफलाइन 

पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से काफी आसान हो गई है। अगर आप ऑफलाइन तरीके से पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: सबसे पहले, आपको अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। यह फॉर्म आपको वहां के काउंटर से मिल जाएगा।
  2. फॉर्म भरें: आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। इसमें आपके व्यक्तिगत विवरण, पता, जन्मतिथि, और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और स्पष्ट हो।
  3. दस्तावेज़ संलग्न करें: फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें। इनमें पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी), पते का प्रमाण (जैसे बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट), और जन्म प्रमाण पत्र शामिल हो सकते हैं।
  4. फीस का भुगतान करें: पासपोर्ट आवेदन के लिए निर्धारित फीस का भुगतान करें। यह भुगतान नकद, डिमांड ड्राफ्ट, या अन्य स्वीकृत माध्यमों से किया जा सकता है।
  5. फॉर्म जमा करें: भरे हुए फॉर्म और संलग्न दस्तावेज़ों को पासपोर्ट सेवा केंद्र या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में जमा करें। वहां आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे आपको संभाल कर रखना होगा।
  6. पुलिस सत्यापन: आवेदन जमा करने के बाद, आपके पते पर पुलिस सत्यापन के लिए एक अधिकारी आएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है।
  7. पासपोर्ट प्राप्त करें: सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका पासपोर्ट तैयार हो जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा। आप इसे पासपोर्ट सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं या इसे आपके पते पर भेजा जा सकता है।

इस प्रकार, ऑफलाइन तरीके से पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पूरी होती है। यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि सभी आवश्यक सत्यापन और सुरक्षा जांच पूरी हो जाएं।

Passport kaise banaye?: पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन

पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन के बारे में जानकारी:

  • पासपोर्ट सेवा पोर्टल: यह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है।
  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
    • रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले, पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्टर करें।
    • फॉर्म भरना: आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
    • शुल्क भुगतान: ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करें।
    • अपॉइंटमेंट बुकिंग: पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में अपॉइंटमेंट बुक करें।
  • दस्तावेज़:
    • आवश्यक दस्तावेज़: पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र आदि।
    • तत्काल पासपोर्ट: अतिरिक्त शुल्क के साथ तत्काल पासपोर्ट सेवा उपलब्ध है।
  • सेवाएं:
    • सामान्य पासपोर्ट: नए पासपोर्ट के लिए आवेदन।
    • पुनः जारी: पुराने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए।
    • पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC): विदेश यात्रा के लिए आवश्यक।
    • राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट: सरकारी अधिकारियों के लिए।
  • ट्रैकिंग और स्थिति:
    • आवेदन की स्थिति: पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।
    • SMS और ईमेल अलर्ट: आवेदन की प्रगति के बारे में सूचनाएं प्राप्त करें।
  • सहायता और समर्थन:
    • राष्ट्रीय कॉल सेंटर: 1800-258-1800 पर कॉल करके सहायता प्राप्त करें।
    • फीडबैक और शिकायतें: पोर्टल पर फीडबैक और शिकायतें दर्ज करें।
  • सुरक्षा और गोपनीयता:
    • डेटा सुरक्षा: उपयोगकर्ता की जानकारी सुरक्षित रखने के लिए उन्नत सुरक्षा उपाय।
    • गोपनीयता नीति: उपयोगकर्ता की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नीतियाँ।

पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। इससे नागरिकों को घर बैठे ही पासपोर्ट सेवाओं का लाभ मिल सकता है।

निष्कर्ष

पासपोर्ट बनवाना अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है। चाहे आप पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर जाकर आवेदन करें या पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन का उपयोग करें, प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पासपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों को इकट्ठा करना, सही तरीके से फॉर्म भरना, और शुल्क का भुगतान करना अब आसान हो गया है। पुलिस सत्यापन और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, आपका पासपोर्ट आपके पते पर भेज दिया जाएगा। इस विस्तृत मार्गदर्शिका के माध्यम से, आप आसानी से जान सकते हैं कि पासपोर्ट कैसे बनाएं (passport kaise banaye?) और इसे प्राप्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

पासपोर्ट बनाने में कितना खर्च आता है?

पासपोर्ट बनवाने की फीस 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए ₹1500 और 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए ₹2000 है। तत्काल सेवा के लिए अतिरिक्त ₹2000 का शुल्क लगता है।

पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

पासपोर्ट बनवाने के लिए पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी), पते का प्रमाण (बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट), जन्म प्रमाण पत्र, और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है.

पासपोर्ट कितने दिन में बन जाता है?

सामान्य पासपोर्ट बनने में लगभग 30 से 45 दिन का समय लगता है, जिसमें पुलिस सत्यापन भी शामिल होता है। यदि आप तत्काल सेवा का उपयोग करते हैं, तो पासपोर्ट 7 से 14 दिनों में बन सकता है।

पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया क्या है?

पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, फीस का भुगतान करें, और पासपोर्ट सेवा केंद्र में जमा करें। पुलिस सत्यापन के बाद, पासपोर्ट जारी किया जाएगा।.

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